राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा योजना RPMF की छठे वेतनमान व सातवें वेतनमान के अनुसार दरें निम्न तालिकानुसार है। दी गई तालिका में यह योजना प्रभावी दिनांक(W.e.f) के वेतन से लागू की गई है। उक्त योजना का नाम वर्तमान में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना(RGHS) कर दिया गया है। पेमेनेजर पर RPMF की कटौती का नाम अब RGHS कर दिया गया है। यह योजना राजस्थान राज्य सरकार के दिनांक 01.01.2004 से पूर्व में नियुक्त कार्मिकों पर लागू है व उनके प्रतिमाह वेतन से दी गई तालिकानुसार कटौती की जाती है। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F.5(5)FD/Insurance/2020 Part II दिनांक 07.07.2021 के तहत 01.01.2004 या उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिये निम्नलिखित तालिका अनुसार RGHS की कटौती की जावेगी। उक्त योजना के समस्त आदेशों का संग्रह इस पोस्ट में उपलब्ध है।
RGHS Deduction Rates- 7th Pay Commission
Category of Govt Servants
Subscription per month for the Govt Servant appointed before 01-01-2004 (compulsory)
Subscription per month for the Govt Servant appointed on or after 01-01-2004 (optional)
upto Rs. 18000/-
265
135
18000<Basic<=33500
440
220
33500<Basic<=54000
658
330
Basic>54000
875
440
दिनांक 01.01.2004 या उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिये RGHSस्कीम का विकल्प लेने पर ही उक्त तालिकानुसार कटौती की जावेगी। उक्त कटौती का आदेश दिनांक 01.07.2021(माह जुलाई 2021 वेतन) से प्रभावी होगा।
RGHS Scheme Rules
Rajasthan Pensioners Medical Fund- Rates 7th Pay Commission